भोला यादव हत्याकांड के आरोपी को मिली सशर्त जमानत
🔴शमशाद हुसैन
तमकुहीराज,कुशीनगरतमकुहीराज थानाक्षेत्र के गोसाई पट्टी में बीते 10 अक्टूबर को घटित हुए चर्चित भोला यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में जेल गए एक आरोपी की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना ने मंजूर कर आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश सशर्त पारित कर दिया है। आरोपी पिछले बीस दिन से जिला कारागार देवरिया में बंद है।
बीते 10 जुलाई को पट्टीदारी के विवाद में हुए मारपीट की घटना में गोसाई पट्टी के प्रधान शंभू यादव के भाई भोला यादव की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी रिंकू देवी के तहरीर पर आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को जेल भेज दिया था। जबकि अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे थे। घटना को लेकर पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप एवं उनके खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर तमकुही तरया मार्ग को अवरुद्ध कर पीड़ित परिजनों एवं ग्रामीणों ने चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन करने के साथ ही प्रधान संघ तमकुहीराज ने सीओ को ज्ञापन दिया था। मामले में मृतक के शव के डाक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मृतक की मौत चोट से नहीं होने की पुष्टि होने पर मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या की धारा का अल्पीकरण कर गैर इरादातन हत्या का केस दर्ज किया था। जिसको लेकर पीड़ित परिजनों द्वारा पुलिस पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। मामले में पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मृतक के विसरा को पिंजर्व कर उसे जांच के लिए भेजा है। वही मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना ने घटना के आरोपी संजय यादव की जमानत को सशर्त मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश पारित किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामानंद कश्यप एवं अमित सिंह ने बताया कि न्यायालय ने जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश पारित किया है। रिहाई आदेश की प्रति जिला कारागार देवरिया चला गया है। जल्द ही उनके मुवक्किल संजय यादव की रिहाई हो जाएगी।